INSTRUCTION ON POST METRIC SCHEME BY DSE HARYANA

[postlink]http://alertstrial.blogspot.com/2011/07/instruction-on-post-metric-scheme-by.html[/postlink]प्रदेश सरकार ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के तहत सभी डिप्लोमा या डिग्री स्तर के तकनीकी संस्थानों के लिए फीस की प्रतिपूर्ति करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया है। तकनीकी शिक्षा मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह ने बुधवार को यहां बताया कि शैक्षणिक सत्र 2011-12 के दाखिले के बाद से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का लाभ केंद्रीकृत काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों के साथ-साथ संस्थान स्तर पर दाखिल हुए अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को भी दिया जाएगा। हालांकि इस स्कीम के तहत अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति संस्थानों में दाखिल हुए कुल छात्रों के 40 प्रतिशत तक सीमित होगी। दसवीं की परीक्षा में गणित और विज्ञान के साथ उत्तीर्ण होने की शर्त से हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा छूट प्रदान की गई है। ऐसे विद्यार्थियों के दाखिले अस्थायी रूप से किए जाते हैं। अब इस छूट के साथ पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप के लिए उन्हें पात्र घोषित Related Posts : dse haryana, education
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